उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को बड़ा तोहफा दिया है। राज्य सरकार ने पुलिस विभाग की विभिन्न भर्तियों में पूर्व अग्निवीरों को 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का आदेश शुक्रवार को जारी कर दिया है। इसके साथ ही अधिकतम आयु सीमा में तीन साल की छूट भी दी जाएगी। यह फैसला पुलिस आरक्षी, पीएसी, घुड़सवार पुलिस और फायरमैन जैसे पदों पर भर्ती के लिए लागू होगा।
गृह विभाग के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद द्वारा जारी आदेश के अनुसार, वे पूर्व अग्निवीर जो अग्निपथ योजना के तहत चार साल की सेवा पूरी कर चुके हैं, इस आरक्षण के पात्र होंगे। साथ ही, उन्हें उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है।
आरक्षण सभी वर्गों — सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), अनुसूचित जाति (SC), और अनुसूचित जनजाति (ST) — के अंतर्गत लागू किया जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि कोई पूर्व अग्निवीर एससी श्रेणी से है, तो उसे एससी वर्ग के अंतर्गत ही आरक्षण मिलेगा।
राज्य सरकार का यह फैसला मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में पारित किया गया था और अब इसका शासनादेश भी जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश, देश का पहला राज्य बन गया है जिसने पुलिस में पूर्व अग्निवीरों को 20% आरक्षण देने की व्यवस्था लागू की है।
2026 में होगा पहला बैच शामिल
नई व्यवस्था के तहत पुलिस भर्ती में पहला बैच 2026 में भर्ती प्रक्रिया में शामिल होगा। देश के अन्य राज्यों जैसे हरियाणा और ओडिशा ने भी 10 प्रतिशत आरक्षण देने की पहल की है, लेकिन यूपी ने सबसे अधिक 20 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान लागू कर एक नया मानदंड स्थापित किया है।