महाराष्ट्र सरकार ने ई-बाइक टैक्सी सेवाओं को नियमित करने के लिए 22 मई 2025 को नया मसौदा नियमावली (ड्राफ्ट) जारी किया है। इसमें महिला सुरक्षा, डिजिटल बुकिंग, पुलिस वेरिफिकेशन, बीमा और 50 से अधिक बाइक वाले ऑपरेटरों के लिए ही लाइसेंस जैसे प्रावधान शामिल हैं। इस मसौदे पर आमजन से 5 जून 2025 तक सुझाव आमंत्रित किए गए हैं।
- केवल 50 या उससे अधिक ई-बाइक रखने वाली कंपनियों को लाइसेंस मिलेगा।
- टैक्सी की बुकिंग केवल मोबाइल ऐप के माध्यम से ही की जा सकेगी।
- महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता – महिला सवारी के लिए महिला चालक का विकल्प।
- बाइक का रंग पीला और उस पर “Bike Taxi” लिखा होना अनिवार्य।
- अधिकतम दूरी 15 किलोमीटर, गति सीमा 60 किमी/घंटा तय।
- चालकों की आयु 20 से 50 वर्ष के बीच और कमर्शियल लाइसेंस जरूरी।
- हर तीन महीने में सुरक्षा प्रशिक्षण और चालक की पुलिस जांच अनिवार्य।
- बारिश में यात्रियों के लिए सुरक्षा कवच जरूरी होगा।
- हर कंपनी को 5 लाख का सिक्योरिटी डिपॉजिट और 1 लाख आवेदन शुल्क देना होगा।
- 24×7 कंट्रोल रूम और शिकायत निवारण प्रणाली अनिवार्य।
- लाइसेंस की वैधता 5 साल तक होगी।
सरकार का उद्देश्य:
इस नीति के माध्यम से राज्य सरकार का उद्देश्य है कि एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरी क्षेत्रों में ई-बाइक टैक्सी सेवा को बढ़ावा दिया जाए, जिससे 20,000 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिल सके।