चेन्नई की प्रतिष्ठित अन्ना यूनिवर्सिटी की 19 वर्षीय छात्रा के साथ रेप करने वाले आरोपी को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। इस सजा में खास बात यह है कि उसे पूरे 30 साल तक जेल में रहना होगा, न ही पैरोल मिलेगा और न ही कोई रियायत।
बिरयानी से बढ़ाया भरोसा, फिर किया हमला
आरोपी बिरयानी बेचने का काम करता था और अक्सर यूनिवर्सिटी के बाहर छात्रों को बिरयानी बेचते देखा जाता था। इसी दौरान उसकी पहचान पीड़िता से हुई। धीरे-धीरे उसने भरोसा जमाया और एक दिन बहाने से उसे अपने साथ ले गया। वहां उसने लड़की के साथ घिनौनी हरकत की।
तीन साल की कानूनी जंग
घटना के बाद छात्रा ने हिम्मत दिखाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। मेडिकल जांच, डीएनए रिपोर्ट और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। मुकदमा करीब तीन साल चला और आखिरकार कोर्ट ने पीड़िता को न्याय दिलाया।
कोर्ट का कड़ा रुख: ‘सिर्फ सजा नहीं, सबक भी’
फैसला सुनाते हुए जज ने कहा कि ऐसे अपराधियों को समाज में कोई जगह नहीं दी जा सकती। उन्हें ऐसी सजा मिलनी चाहिए जिससे दूसरों को भी सबक मिले। इस सजा के तहत दोषी को 30 साल तक जेल में रहना होगा, और उसे किसी भी तरह की राहत नहीं दी जाएगी।
पीड़िता ने कहा: “मैं टूटी नहीं, लड़ी और जीती”
फैसले के बाद छात्रा ने कहा, “लोगों ने मुझे चुप रहने की सलाह दी, लेकिन मैंने लड़ने का फैसला किया। आज कोर्ट ने दिखा दिया कि सच्चाई की जीत होती है।”