एन.एच.एम.एम.आई. हॉस्पिटल, लालपुर का लाइसेंस निलंबित, 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया

रायपुर जिले के लालपुर स्थित एन.एच.एम.एम.आई. हॉस्पिटल का लाइसेंस (अनुमति पत्र) जिला प्रशासन द्वारा निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई एक गंभीर लापरवाही के मामले में की गई है, जिसमें एयर एम्बुलेंस से रेफर की जा रही महिला मरीज भारती देवी के मृत्यु उपरांत स्वास्थ्य विभाग को शिकायत प्राप्त हुई थी।

यह मामला दिनांक 12 सितंबर 2024 का है, जब मरीज भारती देवी को एयर एम्बुलेंस से रेफर किया जा रहा था। मरीज की मृत्यु के बाद इस संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी कि अस्पताल द्वारा मरीज को एयरपोर्ट तक पहुंचाने में लापरवाही बरती गई। मामले की जांच उपरांत यह पाया गया कि अस्पताल प्रबंधन द्वारा छत्तीसगढ़ नर्सिंग होम एक्ट 2010 के अंतर्गत निर्धारित मानकों का उल्लंघन किया गया है।

उल्लंघन के प्रमुख बिंदु:

  1. धारा 9(1) के तहत यह पाया गया कि अस्पताल द्वारा मरीज के रेफरल व परिवहन के दौरान निर्धारित मानकों एवं नीतियों के अनुसार कार्य नहीं किया गया। यह अनुबंध – 1 (क), (ख), (ग) तथा (3.2), (3.3) का स्पष्ट उल्लंघन है।
  2. धारा 3 के अध्याय 12 की उपधारा (1) के अंतर्गत यह भी स्पष्ट हुआ कि बिना अनापत्ति प्रमाणपत्र के एयर एम्बुलेंस से मरीज को भेजा गया, जो कि नियमों के विरुद्ध है। इस कृत्य के लिए ₹20,000 (बीस हजार रुपये मात्र) का जुर्माना अधिरोपित किया गया है।

प्रशासन की कार्रवाई:

    स्वास्थ्य सेवाएं, छत्तीसगढ़ की संस्तुति और नर्सिंग होम एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत कार्यवाही करते हुए जिला कलेक्टर एवं जिलादंडाधिकारी रायपुर द्वारा एन.एच.एम.एम.आई. हॉस्पिटल का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। साथ ही यह आदेश दिया गया है कि ₹20,000 की राशि Supervisory Authority Raipur के नाम से डिमांड ड्राफ्ट कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी , जिला रायपुर में जमा की जाए।

    हॉस्पिटल प्रबंधन को निर्देशित किया गया है कि वे 30 दिवस के भीतर नोटिस का उत्तर प्रस्तुत करें एवं उपरोक्त राशि जमा करें। नियत समय में जवाब न देने की स्थिति में स्वास्थ्य अधिनियम के तहत आगे की विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।

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