Chhattisgarh | निजी अस्पतालों पर होगी कार्रवाई, जानिए मामला

Chhattisgarh | Action will be taken against private hospitals, know the matter

रायपुर। रायपुर जिले के सभी निजी अस्पताल, नर्सिंग होम, मैटरनिटी होम और क्लीनिक को जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमएचओ) ने कड़ा निर्देश जारी किया है। इस पत्र में कहा गया है कि कई अस्पताल मरीजों को दवाओं के प्रिस्क्रिप्शन नहीं देते और उन्हें अपनी ही फार्मेसी से दवाएं खरीदने के लिए मजबूर करते हैं।

अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि मरीजों को दवाओं का प्रिस्क्रिप्शन अनिवार्य रूप से दिया जाए और किसी भी मरीज पर अस्पताल की फार्मेसी से ही दवाएं खरीदने का दबाव न डाला जाए। यदि ऐसा करते पाया गया तो छत्तीसगढ़ राज्य उपचर्यागृह एवं रोगोपचार अधिनियम 2010 और नियम 2013 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

यह निर्देश वासुदेव जोतवानी द्वारा जनशिकायत निवारण प्रकोष्ठ में दी गई शिकायत के बाद जारी किया गया है। अधिकारियों ने कहा है कि नियमों का उल्लंघन होने पर अस्पताल खुद पूरी तरह जिम्मेदार होंगे।

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